देश में CAA लागू गैर मुस्लिम PAK, बांग्लादेशी और अफगानी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता।
सरकार ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। है CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को के नागरिकता का प्रावधान है
नागरिकता संशोधन कानून की मुख्य बातें जो इस प्रकार है …
1. किसे मिलेगी नागरिकता: 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।हालांकि यह कानून 2019 में ही लाई गई थी किन्तु, 11 मार्च से लागु क्र दी गए है
2. भारतीय नागरिकों पर क्या असर: भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। किन्तु देश भर में कुछ समुदाय इसमें विरोध प्रकट करना चाहते है।
3. आवेदन कैसे कर सकेंगे: आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक की है।
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जानें विशेष:सीएए क्या है?
सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से हैं और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। उनके ही देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण देश त्याग करना पड़ा था ।
हमारे देश के पीढन मंत्री लगभग उभरते नये भारत के सपनो को साकार कर रहे है। आप भी जाने
देश में CAA लागू अल्पसंख्यक शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता