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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PM Suraksha Bima Yojana

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? योजना का लाभ… बीमा योजना के तहत कौन से लाभार्थी लाभ ले सकते है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: बेनिफिट्स, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन

# प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना चलाए जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीब या सामान्य वर्ग के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।  योजना के तहत प्रति वर्ष  कम  से कम 12 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके बीमा करवा सकेंगे। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते से 1 जून के पहले काट ली जाती है।  यह न्यूनतम दर का सस्ता बीमा प्लान है, ताकि कोई भी परिवार बीमा कवर से वंचित नहीं रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PM Suraksha Bima Yojana

इस  पॉलिसी के तहत किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा  की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रूपये और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है। यह बीमा एक साल के लिए होता है और इसे हर एक साल बाद रिन्यू करवाना होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “वर्ष 2014 में, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य  था कि भारत में प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिले। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तीन जन सुरक्षा योजनाएं शुरू कीं। आप ऑफिसियल वेबसाइट से योजना की जानकारी ले  सकते हैं।

https://transformingindia.mygov.in/scheme/pradhan-mantri-suraksha-bima-yojana/

#विषय सूची :TABLE  CONTNT

  • प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना क्या है ?
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जरुरी  दस्तावेज़
  • Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 20/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।
    पीएमजेजेबीवाई के तहत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है। कवरेज अवधि दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति
    निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर तदनुसार समाप्त/प्रतिबंधित हो जाएगा:
    • 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकट की आयु) होने पर।
    • बैंक में खाता बंद होना या बीमा चालू रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता।
    यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के तहत कवर किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है, तो बीमा कवर रुपये तक सीमित होगा। 2 लाख.
  • आवेदन प्रक्रिया
    ऑफलाइन
    ऑनलाइन• पीएमएसबीवाई में ऑफ़लाइन नामांकन करने के लिए, कोई व्यक्ति उस बैंक शाखा में जा सकता है जहां उसका बचत खाता या उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जा सकता और फार्म डाऊनलोड करके बैंक अधिकारी की मदद से Apply (अप्लाई ) कर सकता है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए. https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx• आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर सकते हैं।
    • एक बार यह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर, ग्राहक को बीमा की एक पावती पर्ची सह प्रमाणपत्र मिलेऑनलाइन के लिए 
  • कोई भी व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई के तहत कवर का लाभ उठा सकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए टोलफ्री नंबर पर पता कर सकते है ।
    राज्यवार टोल फ्री नंबर – https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
    राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001

    दस्तावेज के लिए वक्ति के पास बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस में  खाता हो जिससे लाभ ले सके।

  • इसे भी पढ़े (Read मोर)#प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)योजना: पीएमजेजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जो साल-दर-साल नवीकरणीय( update )होती है और किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है।पात्रता : 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वे इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं। जो लोग 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होते हैं, वे नियमित प्रीमियम का भुगतान करने पर 5)5 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को कवर करना जारी रख सकगे।लाभ: रुपये का जीवन कवर। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये के प्रीमियम पर। 436/- प्रति वर्ष।नामांकन: योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एक बार के आदेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। योजना और फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी (हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में) https://jansuraksha.gov.in पर उपलब्ध है ।उपलब्धियाँ: 26.04.2023 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक और राशि रु। 6,64,520 दावों के लिए 13,290.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है

    प्रधान मंत्री 2003 योजना (Yojna ) के लिस्ट:

  • List of Pradhan Mantri Schemes
    • Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
    • PM AASHA Scheme.
    • Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Scheme.
    • Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
    • Prime Ministers Research Fellowship Scheme.
    • Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana.
    • Dhruv Pm Innovative Learning Programme.
    • Pradhan Mantri LPG Panjayat Scheme.
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