Charges framed against Amanatullah and 10 others

आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट नें 28 जुलाई आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय  किए।

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध नियुक्तियों के लिए आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। सीबीआई के पूरक आरोपपत्र में खान को मुख्य आरोपी बताया गया है और उन पर 2016 से 2021 तक अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अवैध नियुक्तियों के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने का आदेश पारित किया है।

आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय

Charges framed against Amanatullah and 10 others
अमानतुल्लाह खान को ‘गिरफ्तारी में बाधा’ के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ₹25,000 के मुचलके और इतनी ही राशि की ज़मानत पर अग्रिम ज़मानत दे दी थी।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा किये,  जिसमें अमानतुल्लाह खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक पूरक आरोपपत्र दायर करने के बाद आया है मतलब अमानतुल्ला को दोषी करार दिया गया है।  

इस रपोर्ट के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्ती मामला
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ साथ और 10 अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती  घोटाला कह सकते है, जैसे अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

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आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय

यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) दिग विनय सिंह ने 28 जुलाई (सोमवार) को पारित किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फैसले की विस्तृत प्रति अभी तक जारी नहीं की गई है।

10 और आरोपी कौन कौन हैं?
रिपोर्ट में कथित अवैध भर्ती मामले में 10 अन्य आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है – महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अहरार, अकीब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अबुदुल मन्नार।

मामला क्या है?
दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) में अवैध भर्ती का मामला संस्थान में पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित है। सीबीआई के मामले में आरोप लगाया गया है कि डीडब्ल्यूबी के अध्यक्ष के रूप में, आप के अमानतुल्लाह खान ने पदों को भरने के लिए नियमों का उल्लंघन करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया।

सीबीआई के आरोपों के अनुसार, उन्होंने 2016 से 2021 के बीच डीडब्ल्यूबी अध्यक्ष के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए कई अवैध नियुक्तियाँ कीं, जिनमें महबूब आलम को बोर्ड का सीईओ नियुक्त करना भी शामिल है। अब आप खुद समझ सकते हैं। 

सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दिल्ली शाखा भी कथित धन शोधन के मामले की जांच कर रही है।

 इस मामले में गिरफ्तारी से पहले ज़मानत  ‘गिरफ्तारी में बाधा’ का कारण है। 
इससे पहले फरवरी में, अमानतुल्लाह खान को ‘गिरफ्तारी में बाधा’ के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ₹25,000 के मुचलके और इतनी ही राशि की ज़मानत पर अग्रिम ज़मानत दे दी थी। उन पर कथित घोषित अपराधी शाहवेज़ खान को गिरफ्तार करने से पुलिसकर्मियों को रोकने का आरोप था।

खान और उनके समर्थकों पर बीएनएस की धारा 221 (सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना), 132 (सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना या उन पर हमला करना) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अमानतुल्ला अपने कारनामे समय समय पर दीखाते रहते है विधानसभा परिसर में हाल ही में महिला से मारपीट के आरोप में आप के 3 विधायकों पर मामला दर्ज था। 

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के तीन विधायकों के खिलाफ विधानसभा परिसर में एक महिला के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और गाली-गलौज करने का मामला दर्ज किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के तीन विधायकों के खिलाफ विधानसभा परिसर में एक महिला के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया है।

 महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस ने बताया कि ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान, मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह पर 28 जून को उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है।

महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया, “मैं सदन की कार्यवाही देखने गई थी, लेकिन मुझे आगंतुक दीर्घा का पास नहीं मिल सका। जब मैं सदन के बाहर खड़ी थी, तभी कुछ लोग, जो हाथापाई कर रहे थे, मेरी ओर आए। उन्होंने मुझे धक्का दिया और तेज धक्का दिया। बाद में मुझे एक कमरे में ले जाकर लात-घूसे मारे गए।”

हालाँकि, आप नेता संजय सिंह ने इस घटनाक्रम को “बदले की राजनीति” करार दिया। आप नेता संजय सिंह नें नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह केंद्र सरकार की बदले की राजनीति है। हमें आश्चर्य है कि पुलिस ने (सत्ता में आने के बाद से) हमारे केवल 15 विधायकों को ही गिरफ्तार किया है।”

आप की दिल्ली  के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “आप विधायकों के खिलाफ मामलों में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। जब भी पुलिस ऐसे मामलों को अदालत में ले जाती है, तो उसे हमेशा न्यायपालिका की आलोचना का सामना करना पड़ता है।” और आज फिर एक नया आरोप सबित हुए। 

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