दिल्ली में प्रदूषण कहर साथ GRAP IV लागू क्या खुला और बंद। सामान्य जीवन अस्त व्यस्त।
सर्दियों में प्रदूषण के कारण दिल्ली में GRAP IV लागू कर दिया गया है, जिससे स्कूल, ऑफिस, गाड़ियों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जयस्व काम पर रोक लगाया गया है।
दिल्ली GRAP IV: दिल्ली-NCR में खतरनाक सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज IV लागू कर दिया है। प्रदूषण में इस प्रकार का मौसम, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, पटाखों और पराली जलाने की वजह से होती है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार, 0-50 का AQI ‘अच्छा’ माना जाता है, जबकि ‘खराब’ (201-300) से लेकर ‘बहुत खराब’ (401-500) तक के लेवल पहुंचने पर ये स्थितियाँ इमरजेंसी उपाय लागू किए जाते हैं। पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय राजधानी का AQI लगातार बहुत खराब कैटेगरी में जाने के बाद GRAP IV लागू किया गया था।
दिल्ली में प्रदूषण कहर साथ GRAP IV लागू क्या खुला और बंद

इस दौरान दिल्ली में क्या-क्या खुला और बंद रहेगा, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है:
जने क्या या प्रतिबंधित है?
स्कूल: सोमवार को दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि नर्सरी से क्लास 5 तक के छात्रों के लिए फिजिकल क्लास बंद कर दी गई हैं। अब तक, दिल्ली सरकार ने माता-पिता को यह विकल्प दिया था कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाना चाहते हैं। अब ऐसा कोई विकल्प नहीं है। क्लास 6 से 9 और 11 के लिए, स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे अब, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन क्लास की अनुमति शामिल है।
ऑफिस: इमरजेंसी उपायों के तहत, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ पर काम करने का आदेश दिया गया है, बाकी लोगों को घर से काम करना होगा। मतलब ऑनलाइन सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों से भी, अगर संभव हो तो, फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटे अपनाने का आग्रह किया है।
दिल्ली में प्रदूषण कहर साथ GRAP IV लागू क्या खुला और बंद
गाड़ियों पर बैन: कल (18 दिसंबर) से दिल्ली में सिर्फ़ भारत स्टेज-VI (BS) कम्प्लायंट गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि देश की राजधानी गंभीर प्रदूषण संकट से जूझ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस कदम की घोषणा की, जिसका मतलब है कि सभी नॉन-BS-6 गाड़ियों को शहर में आने से रोक दिया जाएगा।
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गाड़ियों के लिए फ्यूल नहीं: 18 दिसंबर से देश की राजधानी में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे अपने आप उन गाड़ियों की पहचान कर लेंगे जिनके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है।
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़: सभी कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया गया है, जिसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, पाइपलाइन और टेलीकॉम जैसे लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिन्हें आम तौर पर निचले चरणों में अनुमति होती है।
तंदूर पर बैन: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों को कोयले और लकड़ी के तंदूर का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि प्रतिष्ठान सिर्फ़ इलेक्ट्रिक या गैस से चलने वाले तंदूर ही चला सकते हैं, और इसका पालन बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए।
क्या अनुमति है?
पब्लिक ट्रांसपोर्ट: दिल्ली के निवासियों से आने-जाने के लिए मेट्रो और DTC बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है।
अनुमति प्राप्त वाहन: सभी LNG/ CNG / इलेक्ट्रिक/ BS-VI डीज़ल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है।
हवाई अड्डे और रेलवे: घने कोहरे और कम विज़िबिलिटी जैसी गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों को छोड़कर, देश भर में सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पूरी तरह से चालू हैं।
आपातकालीन सेवाएं: सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगर निगम सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं।
अन्य छूटें: वन और पर्यावरण विभाग/एजेंसियां जो वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों में लगी हैं (जैसे बायोमास जलाने पर रोक लगाने, धूल नियंत्रण और GRAP उपायों के लिए तैनात टीमें), और अन्य ज़रूरी/आपातकालीन सेवाओं को भी GRAP IV निर्देशों से छूट दी गई है।
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