UP Collective Marriage Scheme"

 उत्तर प्रदेश  सरकारी  योजनाएं: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 

 

Uttar Pradesh Government Schemes Chief Minister Group Marriage Scheme के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग के लोगों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है – सामूहिक विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीब परिवारों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है ताकि वे भी समाज में समृद्धि की दिशा में कदम रख सकें।

“उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना: समृद्धि की ओर कदम”

योजना के विशेषताएँ:

  1. आर्थिक सहायता: सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, योजना के पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे विवाह के खर्चों का भार कम होता है और गरीब परिवारों को समृद्धि की दिशा में एक मजबूत आरंभ मिलता है।
  2. पात्रता मापदंड: योजना के लाभ के लिए पात्रता मापदंडों को मध्यम से मापा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है ताकि वे अपने बच्चों की शादी का आयोजन कर सकें।
  3. सामूहिक उत्सव: योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाहोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को आत्मविश्वास मिलता है और समाज में समाहित होने का अवसर मिलता है।
  4. सामाजिक सचेतनता: योजना के माध्यम से सामाजिक सचेतनता बढ़ाई जा रही है, ताकि लोग गरीब परिवारों की समस्याओं को समझें और साथी बनें।
  5. सरकारी सहायता: योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि विवाह से पहले आवश्यक उपकरण और सामूहिक विवाहोत्सव की व्यवस्था में सहायता।

 सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। यह एक सकारात्मक पहल है जो समाज के सबसे अधीनस्थ वर्ग के लोगों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का उदाहरण स्थापित कर रही है।”

  • समाज में सर्वधर्म-समभाव  सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 से “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त किया जाय।
  • रू 2,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजना का लाभ दिया जाता है।
  • योजनान्तर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी प्रावधान है।
  • इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/- की  धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/- की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रू0 51,000/- की धनराशि दी जाती  है।
  • नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की एक साथ शादी की जाती  है।

लाभार्थी:

रू 2,00,000/- वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवारों को योजनान्तर्गत लाभ ले सकते है।

लाभ:

योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/- की धनराशि से क्रय करते हुए प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/- की धनराशि खर्च की जाती है।

   मुख्य बातें नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण करा सकते हैं। और भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विजिट करें। क्लिक करें

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