HC केजरीवाल संबंधित कार्यवाही सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

HC केजरीवाल संबंधित कार्यवाही सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही की ‘रिकॉर्डिंग’ हटाने का आदेश जारी

हाईकोर्ट अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अदालती कार्यवाही की “ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने की कथित साजिश” और ट्रायल कोर्ट के जज की “जान को खतरे में डालने” के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की गई थी।

HC orders removal of Kejriwal related social media
पीठ ने निर्देश दिया, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में “ट्विटर”), मेटा (पूर्व में “फेसबुक”), इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है।” ईमेज क्रेडिट पीटीआई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की कथित रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग से संबंधित विभिन्न सामग्री को हटाने का आदेश दिया, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया था।

HC केजरीवाल संबंधित कार्यवाही सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

हाईकोर्ट अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अदालती कार्यवाही की “ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने की कथित साजिश” और ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश की “जान को खतरे” में डालने के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक एसआईटी के गठन की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कुछ अन्य व्यक्ति “अवमाननाकर्ता और राजनीतिक दलों के सदस्य/समर्थक” हैं, जिन्होंने न केवल 28 मार्च को निचली अदालत की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया, जब मुख्यमंत्री (जिन्हें पेश किया गया था) ने स्वयं अदालत को संबोधित किया था, बल्कि उसे पोस्ट भी किया।

HC केजरीवाल संबंधित कार्यवाही सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने एक “एकपक्षीय अंतरिम आदेश” में सुनीता केजरीवाल और छह अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किए और कहा, “प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के नियम 3(vi) का उल्लंघन है और इसे सार्वजनिक डोमेन में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में “ट्विटर”), मेटा (पूर्व में “फेसबुक”), इंस्टाग्राम और यूट्यूब को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है।”

पीठ ने आगे कहा कि सोशल मीडिया बिचौलियों को यह सुनिश्चित करना है कि अगले आदेश तक ऑडियो/वीडियो उनके प्लेटफॉर्म पर दोबारा अपलोड न किए जाएं। पीठ ने कहा, “यह आदेश प्रतिवादी को 48 घंटे के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।” रिपोर्ट PTI 

इस बीच, सिंह ने कहा कि यूट्यूब ने एक ईमेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से सामग्री हटा दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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सिंह ने अपनी याचिका में कहा था, “आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों सहित कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर और जानबूझकर और जानबूझकर अदालत की कार्यवाही को बदनाम करने और उसमें हेरफेर करने के इरादे से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की है… उपरोक्त परिस्थिति से पता चलता है कि यह श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा रची गई अदालती कार्यवाही की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने की एक पूर्व नियोजित साजिश थी। श्री केजरीवाल ने न तो पहले और न ही बाद में कभी अदालत में अपना मामला पेश किया, जो दर्शाता है कि 28.03.2024 को अपना मामला पेश करना जनता की भावनाओं को भड़काने की किसी साजिश का हिस्सा था।”

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उन्होंने कहा कि 28 मार्च को सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद, आप सदस्यों और अन्य राजनीतिक दलों से संबंधित कई सोशल मीडिया हैंडलों ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट करना, रीपोस्ट करना, फॉरवर्ड करना, साझा करना और पुनः साझा करना शुरू कर दिया।

HC केजरीवाल संबंधित कार्यवाही सोशल मीडिया से हटाने का आदेश

याचिका में कहा गया है, “सुश्री सुनीता केजरीवाल पत्नी श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के सीएम हैं और दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं, ने अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग को फिर से पोस्ट किया, जबकि अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021 के तहत अदालत की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है।”

याचिका में कहा गया है कि अदालती रिकॉर्डिंग को अनधिकृत रूप से साझा करना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 का उल्लंघन है, जो विशेष रूप से अदालती कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर रोक लगाता है।

इसमें कहा गया है कि अदालकी कारवाही  बाधित  न हो , निष्पक्षता और न्याय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है; लेकिन इस तरह की अनधिकृत रिकॉर्डिंग सनसनीखेज, या  या  गई सामग्री में हेरफेर को बढ़ावा देकर सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कि कर न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बाधित कर सकती है।

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