Hearing on Wakf petitions till April 15

सरकार दाखिल की कैविएट वक्फ की याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल

सरकार ने दाखिल की कैविएट सुप्रीम कोर्ट वक्फ की याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल तक होने की उम्मिद है।

मंगलवार को लागू हुए विवादास्पद कानून के प्रति बढ़ते सियासी पारा और आगे बढ़ रहे कानून  विरोधी लड़ाई के बीच, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 अप्रैल तक सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।

सरकार दाखिल की कैविएट वक्फ की याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल तक होने की उम्मिद

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, उस दिन कम से कम तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने उनमें से दो में अग्रिम चेतावनी दाखिल की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम आदेश पारित न कर सके।

क्रमबद्ध  याचिकाओं में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और केरल स्थित समस्त केरल जमीयत उल-उलमा द्वारा दायर याचिकाएँ शामिल हैं। मदनी और केरल के संगठन द्वारा दायर याचिकाओं में केंद्र द्वारा एक कैविएट प्रस्तुत किया गया है – किसी मामले में कोई न्यायिक आदेश जारी किए जाने से पहले किसी पक्ष को अधिसूचित और सुनवाई किए जाने का औपचारिक अनुरोधकिया गया है।

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नए कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी और मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया था। यह इस्लामिक धर्मार्थ बंदोबस्त या वक्फ के प्रशासन और मान्यता में व्यापक बदलाव करता है।

लेकिन कई राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है और इसे धार्मिक स्वायत्तता का सीधा उल्लंघन और मुस्लिम समुदाय पर असंवैधानिक थोपना बताया है। किन्तु केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और बेहतर नियामक निगरानी तय करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए संशोधनों को आवश्यक बताया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं में कानून को कई आधारों पर चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को हमेशा से कमजोर करता है और सदियों पुरानी वक्फ परंपराओं को नष्ट करता है।

याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” को हटाने जैसे प्रावधानों को लक्षित किया है – एक सिद्धांत जो ऐतिहासिक रूप से उपयोग या मौखिक परंपरा के माध्यम से बनाए गए धार्मिक बंदोबस्तों को मान्यता देने की अनुमति देता है – और औपचारिक कार्यों द्वारा समर्थित होने तक मौखिक वक्फ को अमान्य करता है। शिकायतकर्तओं का कहना है कि ये बदलाव मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की स्थिति को खतरे में डालते हैं जो सदियों से बिना लिखित दस्तावेज के मौजूद हैं।

सरकार दाखिल की कैविएट वक्फ की याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। हालांकि, सीजेआई ने मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत की “मजबूत प्रणाली” का हवाला देते हुए जुवानी उल्लेख से इनकार कर दिया।

कानून के सबसे कटु आलोचकों में शामिल मदनी भी  हैं, जिनकी याचिका में चेतावनी दी गई है कि संशोधनों के लागू होने से हजारों ऐतिहासिक रूप से वैध वक्फ संपत्तियां राज्य के नियंत्रण या मान्यता रद्द होने के खतरे में आ सकती हैं। अधिवक्ता फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर उनकी याचिका में कानून को “असंवैधानिक और विनाशकारी” कहा गया है, विशेष रूप वक्फ पंजीकरण और डिजिटलीकरण के लिए सख्त नई शर्तों के कारण।

 ओवैसी की याचिका में वक्फ बनाने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उनका तर्क है कि यह प्रावधान बहिष्कृत करने वाला है, खासकर नए धर्मांतरित लोगों के लिए, और इस्लामी न्यायशास्त्र में इसका कोई आधार नहीं है।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, जिन्होंने एक अलग याचिका भी दायर की है, हिंदू और सिख निकायों की तुलना में मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को उजागर करते हैं, जिन्हें इस तरह के आक्रामक निरीक्षण से छूट दी गई है।

गहन जांच के तहत एक और प्रावधान धारा 3(ix)(b) है, जो मौखिक वक्फों की मान्यता पर रोक लगाता है। 

 हाल ही में शामिल धारा 3D, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्मारकों पर वक्फ घोषणाओं को प्रतिबंधित करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे ऐतिहासिक मस्जिदों और धर्मस्थलों की मान्यता समाप्त हो सकती है।

धारा 3E, जो अनुसूचित जनजातियों को वक्फ बनाने से रोकती है, को भी भेदभावपूर्ण और संवैधानिक रूप से अस्थिर बताया गया है।

कानून का विरोध प्रमुख  दलों की ओर से भी हुआ है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK),  उप महासचिव और लोकसभा सांसद ए राजा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद पी विल्सन द्वारा निपटाई गई याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम तमिलनाडु में लगभग पांच मिलियन मुसलमानों और पूरे भारत में 200 मिलियन मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

 (IUML) इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अनुच्छेद 32 के तहत एक अलग रिट याचिका दायर की है, जिसमें 2025 के संशोधन को “मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों पर असंवैधानिक हनन के साथ हमला” बताया गया है। पार्टी ने न्यायालय से कानून के प्रवर्तन पर रोक लगाने का आग्रह किया है, न्यायिक समीक्षा लंबित रहने तक वक्फ संपत्तियों और संस्थानों को “अपूरणीय क्षति” की चेतावनी दी है।

सामूहिक रूप से, याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि नया कानून संविधान के तहत समानता, गैर-भेदभाव और आनुपातिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, जो कानून के 1995 और 2013 संस्करणों के तहत पहली बार स्थापित ढांचे में बदलाव करता है, को एक आवेशित राजनीतिक माहौल में संसद के माध्यम से पारित किया गया था। सरकार और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ 13.5 घंटे की  बहस के बाद इसे 3 अप्रैल को लोकसभा और अगली सुबह राज्यसभा द्वारा मंजूरी दे दी गई।

मंगलवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक ने इस अधिनियम को अधिसूचित किया। अधिसूचना में कहा गया है, “वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है।”

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