IndiGo moves Supreme Court to overcome trouble

इंडिगो परेशानी से ऊबरने के लिए अब कोर्ट में लगी याचकाएँ

इंडिगो परेशानी से ऊबरने के लिए अब कोर्ट में लगी याचकाएँ।  ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू करने में नाकामी के कारण इंडिगो को काफ़ी नुकसान हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने और देरी से हो रही अफरा-तफरी पर चिंता जताई।पायलटों की कमी और नई फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू करने में नाकामी के कारण इंडिगो को काफ़ी नुकसान हुआ है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उनमें से कई को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है।

CJI कांत ने कहा, “यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हम जानते हैं कि..भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है और इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। हम जानते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वगैरह हो सकती हैं।”

इंडिगो परेशानी से ऊबरने के लिए अब कोर्ट में लगी याचकाएँ।

IndiGo moves Supreme Court to overcome trouble
आज हाई कोर्ट में एक वकील ने कहा, “हमने इंडिगो मामले में एक PIL फाइल की है। कई लोग फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर ग्राउंड सिचुएशन बहुत खराब है।

कोर्ट ने यह बात तब कही जब इस इंडिगो  की परेशानी आई। एक पिटीशन को लिस्ट करने का ज़िक्र किया गया। एक वकील के अनुसार इंडिगो में बहुत सारी वैकेंसी हैं और मौजूदा हालात की वजह से पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है।

वकील ने आगे और भी कहा, “कस्टमर्स को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है।”

फिर भी, कोर्ट ने तुरंत केस को लिस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया। इस पिटीशन के रूटीन में लिस्ट होने की उम्मीद है।

इंडिगो परेशानी से ऊबरने के लिए अब कोर्ट में लगी याचकाएँ।

दिल्ली हाई कोर्ट में रस तरह की ही एक अर्जी की गई है। अर्जी में इंडिगो संकट से प्रभावित यात्री के  द्वारा दिए गए किराए के वसूली और रिफंड के लिए निर्देश मांगे गए हैं।

आज हाई कोर्ट में एक वकील ने कहा, “हमने इंडिगो मामले में एक PIL फाइल की है। कई लोग फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर ग्राउंड सिचुएशन बहुत खराब है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के लिए इंडिगो और ग्राउंड सपोर्ट को ऑर्डर देगा। कोई सही रिफंड नहीं है।”

 चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन वह मामले को बुधवार को लिस्ट करने पर सहमत हो गई।

पायलटों की कमी और नई फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू न कर पाने की वजह से इंडिगो को काफ़ी नुकसान हुआ है। डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो को इस मौजूदा संकट से निपटने के लिए छूट दी है।

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इसके बावजूद  बड़े एयरपोर्ट पर रोज़ाना फ़्लाइट कैंसिल होना जारी है।

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