भारत के मुख्य न्यायाधीश वक्फ अधिनियम सुनवाई करते हुए संतुलन बनाया तथा सरकार से जवाब मांगा, याचिकाकर्ताओं के लिए कुछ सीमाएं तय कीं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने बचे हुए छह महीने के कार्यकाल के अंत में, वक्फ अधिनियम, 2025 की वैधता को, चुनौती देने वाली विवादास्पद सुनवाई पर एक संतुलन बनाया बनाने की कोशिश की उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए एक सीमा निर्धारित करते हुए केंद्र से कुछ सवालों के जबाब माँगे। प्रमुख प्रश्नों का समाधान करने के लिए प्रेरित किया।
जबाब में सरकार ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 का हवाला दिया, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो मंदिरों, वक्फों और अन्य धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों पर लागू होता है।ऐसा कहा।
मुख्य न्यायाधीश वक्फ अधिनियम सुनवाई करते हुए एक संतुलन बनाया
न्यायमूर्ति खन्ना ने दो घंटे की सुनवाई के अंत में कहा, “कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जिनका कोई भी पक्ष उल्लेख नहीं कर रहा है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संपत्तियों पर सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता का मुद्दा उठाया, तो सीजेआई खन्नाकहते है कि “सीमा अधिनियम के अपने नुकसान और फायदे दोनों हैं।
” सीमा अधिनियम, अनिवार्य रूप से, पक्षों को एक निश्चित समय अवधि बीत जाने के बाद, अतिक्रमण के खिलाफ़ कानूनी दावा करने से रोकता है।
1995 के वक्फ अधिनियम के अनुसार ने सीमा अधिनियम के आवेदन को विशेष रूप से बाहर रखा था, जो वक्फ को बिना किसी समय सीमा के अपनी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई करने की अनुमति देता था। अब, 2025 के कानून ने उस अपवाद को हटा दिया, जिससे संभवतः अतिक्रमण के खिलाफ़ कार्रवाई करने का वक्फ का अधिकार छिन जायेगा।
सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक ऐसा उदाहरण बताने को कहा, जहां संसद ने दूसरे समुदाय के धार्मिक मामलों से निपटने वाले बोर्डों में अंतर-धार्मिक सदस्यों को अनुमति दी हो। जब मेहता ने कहा, “मेरी बात मान लीजिए। मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरी बात मान लीजिए कि ऐसे मामले हैं,” सीजेआई खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की बेंच ने जवाब देने के लिए जोर देना जारी रखा।
सरकार ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 का हवाला दिया, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो मंदिरों, वक्फों और अन्य धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों पर लागू होता है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि यह उचित उदाहरण नहीं हो सकता है और इसके बजाय, उन्होंने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त से संबंधित कानूनों का हवाला दिया।
जब कपिल सिब्बल ने मुस्लिम उत्तराधिकार के तरफ से हस्तक्षेप करने वाले 2025 के कानून का मुद्दा उठाया, तो सीजेआई खन्ना ने कहा: हमारे पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है।” “आप यह नहीं कह सकते कि संसद उत्तराधिकार पर कानून नहीं बना सकती’।
न्यायालयों द्वारा ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ घोषित संपत्तियों की स्थिति की प्रमुख विन्दु:
वक्फ अधिनियम के प्रमुख पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
“जब कोई कानून पारित होता है, तो न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित संपत्ति को विमुक्त कर दिया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”
“हम कहेंगे कि न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई या वक्फ मानी गई संपत्तियों को वक्फ के रूप में विमुक्त नहीं किया जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या घोषणा द्वारा वक्फ…”
कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ के रूप में रखने पर रोक
“क्या यह उचित है? कलेक्टर द्वारा जांच शुरू करने के क्षण से और जब उन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, तब भी आप कहते हैं कि इसे वक्फ नहीं माना जा सकता.. इस प्रावधान से क्या उद्देश्य पूरा होगा?”
“कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। यदि वे चाहें तो इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं।”
और भी पढ़ें: वक्फ अधिनियम सुप्रीम कोर्ट विवादास्पद कानून के खिलाफ सुनवाई