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सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए

दिल्ली समाचार अपडेट: AAP सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जमानत पर  तिहाड़ जेल से बाहर आए

 

केजरीवाल आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्हें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद  जमानत दे दी,  महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उनके दिल्ली आवास पर 2 करोड़ रुपये की अवैध नकदी स्थानांतरित हुई थी।

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सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए

मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने जवाब में, ईडी ने कहा कि सीएम “घोटाले” के “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” हैं। सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद जमानत पर बाहर आए।

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी लाइव अपडेट: ईडी हिरासत से रिहाई की मांग वाली सीएम की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई चल रही है

सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए:

20:26 (IST)

आप नेता संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी।

संजय सिह  के बार आने पर पार्टी में जश्न का माहौल 

देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर एकत्र हुए। ढोल नगर के साथ जश्न की तैयारी। आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता पार्टी सांसद संजय सिंह की रिहाई से पहले तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए।

19:35
03 अप्रैल 2024
जेल से छूटने के बाद संजय सिंह सबसे पहले सीएम आवास   जाएंगे।तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे।

18:43 (IST)
03 अप्रैल 2024
आप नेता संजय सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे,आप नेता संजय सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के पास खड़े होकर ऊपर से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

वीडियो क्रेडिट X सोशल मिडिया 

संजय सिंह ने कहा  अभी शुरुआत है। अब सब बाहर आयेंगे 

18:22
03 अप्रैल 2024
दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल को अंदर इलेक्ट्रिक केतली रखने की इजाजत दी। 
दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली रखने की इजाजत दे दी क्योंकि वह मधुमेह से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित अंतराल पर चाय की जरूरत होती है। इससे पहले, अन्य आरोपी व्यक्तियों (मामले में) को भी यही छूट दी गई थी। जेल में बना AC के उन्हें रहना पड़ रहा है।

जानें तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को अपने साथ टॉफी रखने की इजाजत क्यों दी गई है?
उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सेल में अपने साथ टॉफी रखने की अनुमति दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने केजरीवाल को अपनी मेज पर इसबगोल, ग्लूकोज और टॉफी के साथ-साथ शुगर सेंसर और ग्लूकोमीटर जैसे उपकरण रखते हुए देखा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे मधुमेह से पीड़ित केजरीवाल को इन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति दें ताकि उनके शर्करा के स्तर में अचानक गिरावट की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके।

सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए:

16:21 (IST)
03 अप्रैल 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना प्रत्युत्तर शुरू किया
“मेरे मित्र ने याचिका में जो कुछ भी है उसका वर्णन नहीं किया है और जो कुछ भी नहीं है उसे लेबल कर दिया है… याचिका धारा 19 पीएमएलए के तहत अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बनी हुई है। जमानत रद्द करने के मुद्दे को जानबूझकर सामने लाना अनावश्यक है…”

“पंकज बंसल के मामले में वही तर्क उठाया गया है जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था।”

सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पंकज बंसल के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है।

“यह संज्ञान डेढ़ साल पहले हुआ था, इसका मेरी (अरविंद केजरीवाल) गिरफ्तारी से क्या लेना-देना है, जो लगभग 10 दिन पहले हुई थी? धारा 19 गिरफ्तारी याचिका के तहत इसकी कोई प्रासंगिकता कैसे है?”

16:07 (IST)
03 अप्रैल 2024
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी लाइव अपडेट: अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू का कहना है कि केजरीवाल को दोहरी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था
“हमारा मामला यह है कि उन्हें दोहरी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह व्यक्तिगत रूप से शामिल है जो अनुमोदक के बयानों से स्पष्ट है। नीति निर्माण में उनकी भूमिका में।”

“हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं… हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है…”

दिल्ली HC- “रिजर्व करने से पहले मैं फाइलें देखना चाहूंगा…”

राजू- “किसी व्यक्ति पर तभी आरोप लगाया जा सकता है जब वह आपत्तिजनक घटना में शामिल हो। यदि किसी अन्य ने कंपनी की तरह अपराध किया है तो आपको तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि परोक्ष दायित्व का प्रावधान न हो। यह धारा 70 पीएमएलए में पाया जाता है। हमने स्थापित किया है कि सबूतों से पता चलता है कि गोवा में AAP के चुनाव अभियान के लिए रिश्वत का इस्तेमाल किया गया था। लाभार्थी AAP थी।”

“हमारा मामला यह है कि AAP व्यक्तियों का एक संघ है… एक कंपनी की परिभाषा को धारा 70 PMLA के लिए विस्तृत किया गया है। हो सकता है कि आप पूरी तरह से एक कंपनी न हों, लेकिन यदि आप लोगों का एक संघ हैं तो आपको एक कंपनी माना जा सकता है…”

15:30 (आईएसटी)
03 अप्रैल 2024
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी अपडेट (पसननोत्तर ): अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने ‘अपराधों के संज्ञान’ पर फैसले का हवाला दिया।
“इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जमानत खारिज करने का एक कारण आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की प्रथम दृष्टया राय है।

एसवी राजू ने मनीष सिसौदिया के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला था। अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

15:25 (IST)
03 अप्रैल 2024

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी  अपडेट: “संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई है?” दिल्ली HC ने ED से पूछा
“आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसलिए भले ही पहले दो आदेशों को रद्द कर दिया जाए, वह बाहर नहीं आएगा क्योंकि बाद के आदेशों में उसकी हिरासत को चुनौती नहीं दी गई है या अलग नहीं किया गया है।

“यह रिट की आड़ में एक जमानत याचिका है। जब वह ईडी या पुलिस हिरासत में थे तो वह अपनी जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने धारा 45 पीएमएलए की कठोरता को दूर करने के लिए गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

राजू ने कहा, “तथ्य यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है और यह स्पष्ट और किसी भी संदेह से परे है।” वह उन आदेशों की तारीखों की ओर इशारा करते हैं जहां ईडी की शिकायतों का संज्ञान लिया गया था। संज्ञान हमेशा अपराध का होता है, अपराधी का नहीं” राजू ने कहा।

सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए:

“संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई है?” दिल्ली HC ने ED से पूछा

“नहीं। यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि अपराध हुआ है। अभियोजन की सभी पांच शिकायतों का संज्ञान ले लिया गया है।” “संज्ञान यह संकेत देगा कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है। पीएमएलए अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग अपराध बनाया गया है, मुकदमा चलाया जाना है, संज्ञान यही इंगित करता है।”

“पांच संज्ञान आदेशों के अनुसार प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का मामला बनाया गया है।”

आगे बने रहें @एक्सप्रअपसेट  के साथ।

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