Relief to Sameer Wankhede till March 1

Aryan Khan case’समीर वानखेड़े को 1मार्च तक गिरफ्तारी की छूट

आर्यन खान मामला: ‘समीर वानखेड़े को 1 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा’, ईडी ने बॉम्बे एचसी को बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक और एनआर बोरकर की खंडपीठ ने ईडी के बयान को स्वीकार कर लिया और मामले के खिलाफ वानखेड़े की याचिका को 1 मार्च के लिए रोक दिया।

Aryan Khan case’समीर वानखेड़े को 1मार्च तक गिरफ़्तारी की छूट

मामला उस समय की है,जब बेटा आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसा हुआ था। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को छोड़ने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर ₹25 करोड़ की रिश्वत की मांगने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर ईडी द्वारा संज्ञान लेने के बाद वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है।

Aryan Khan case'समीर वानखेड़े को 1मार्च तक गिरफ्तारी की छूट

इस महीने की शुरुआत में एनसीबी के पूर्व अधिकारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के केस को रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और एजेंसी की जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है।

पिछले हफ्ते, ईडी ने कहा था कि वह वानखेड़े को 20 फरवरी (मंगलवार) तक गिरफ्तार नहीं करेगी।

डी के वकील संदेश पाटिल ने मंगलवार को अदालत को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में पेश होंगे और स्थगन की मांग करेंगे।

पाटिल ने अदालत से कहा, “गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई न करने का मेरा पिछला बयान याचिका पर सुनवाई होने तक कायम रहेगा।” पीठ ने बयान को स्वीकार कर लिया और याचिका पर सुनवाई की तारीख एक मार्च तय कर दी।

वानखेड़े द्वारा दायर एक अन्य याचिका को भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने पिछले साल सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज जबरन वसूली और रिश्वतखोरी मामले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

Aryan Khan case’समीर वानखेड़े को 1मार्च तक गिरफ्तारी  की छूट

अपनी याचिका में, 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी ने कहा कि ईडी का मामला “द्वेष और प्रतिशोध की भावना” है।

वानखेड़े ने दावा किया कि पिछले साल ईसीआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन एनसीबी के उप निदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अब कुछ एनसीबी अधिकारियों को समन जारी किया गया है।

पिछले महीने, उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्ञानेश्वर सिंह और कुछ शक्तिशाली लोगों ने उन्हें किसी मामले में फंसाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी समेत एजेंसियों को तैनात कर दिया है।

वानखेड़े पर मई 2023 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में फंसाने के लिए ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।

वानखेड़े और अन्य पर एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 388 (जबरन वसूली की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने बाद में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया लेकिन आर्यन को क्लीन चिट दे दी थी।

मामले में तब मोड़ आया जब 2021 में एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने दावा किया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा ₹25 करोड़ की मांग की गई थी।

बाद में एनसीबी ने वानखेड़े और अन्य के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की। आंतरिक जांच की सामग्री को सीबीआई के साथ साझा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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आर्यन खान case में मिली समीर वानखेड़े को 1मार्च तक की राहत

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