School travel restrictions for Delhi children

प्रदूषण के कारण दिल्ली के बच्चो को स्कुल आवाजाही पर प्रतिबंध

 प्रदूषण के कारण दिल्ली के बच्चो को स्कुल आवाजाही पर प्रतिबंध। दिल्ली के कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में और कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं ऑफलाइन

दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों की छुट्टियां: शिक्षा निदेशालय के पहले के आदेश के अनुसार, कक्षा 5 तक के दिल्ली के स्कूल हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करेंगे, जबकि कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में जारी रहेंगी।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुँचने के साथ, छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि बुधवार (19 नवंबर) को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे या हाइब्रिड मोड में जारी रहेंगे। शिक्षा निदेशालय के पूर्व आदेश के अनुसार, दिल्ली के कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में और कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में जारी रहेंगी। दिल्ली का AQI स्तर आज 339 (बेहद हानिकारक) श्रेणी में दर्ज किया गया।

प्रदूषण के कारण दिल्ली के बच्चो को स्कुल आवाजाही पर प्रतिबंध

School travel restrictions for Delhi children
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के “गंभीर” श्रेणी में पहुँचने के बाद, केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए।

दिल्ली शिक्षा विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, “शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें, यानी अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) में कक्षाएं संचालित करें।”

प्रदूषण के कारण दिल्ली के बच्चो को स्कुल आवाजाही पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के “गंभीर” श्रेणी में पहुँचने के बाद, केंद्र सरकार ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय लागू किए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि शहर का औसत AQI सोमवार के 362 से बढ़कर मंगलवार सुबह 425 हो गया, क्योंकि हवाएँ शांत थीं, वातावरण स्थिर था और प्रतिकूल सर्दियों की स्थिति के कारण प्रदूषक सतह के पास ही फँस गए थे।

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Graded Response Action Plan (GRAP) ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जी रैपी) के तीसरे चरण के तहत, राज्य के सभी इंटर-स्टेट क्लासेज – इलेक्ट्रिक क्लास, सी एनएल कॉम्प्लेक्स और बीएस-VI डीजल प्रोडक्ट्स को दिल्ली में प्रवेश से रोकना, पानी के साथ ही निर्माण और विनाश पर रोक लगाना, क्लास 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन पर विचार करना और प्रमुख डेली का मिस्ट्रीज पर विचार करना है।

GRAP चरण 3 के तहत प्रतिबंधों की सूची GRAP चरण 3 के भाग के रूप में, गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है। प्रतिबंधों के भाग के रूप में, कक्षा V तक की कक्षाओं को चरण 3 के तहत हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना आवश्यक है। हालांकि, माता-पिता और छात्रों के पास जहां भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन शिक्षा चुनने का विकल्प हो सकता है। चरण 3 के भाग के रूप में, दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल कारों (4-पहिया वाहन) का उपयोग प्रतिबंधित है। हालांकि, विकलांग लोगों को छूट दी गई है। चरण 3 के प्रतिबंधों में दिल्ली में BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-जरूरी डीजल चालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है।

दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है – चरण 1 “खराब” वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के लिए जो 201 से 300 के बीच है, चरण 2 “बहुत खराब” एक्यूआई 301-400 के लिए, चरण 3 “गंभीर”  लोगों को सास लेने में तकलीफ एक्यूआई 401-450 के लिए और चरण 4 “गंभीर प्लस” एक्यूआई (450 से अधिक) के लिए।

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