stray dogs within the jurisdiction of state gov

आवारा कुत्तों पर फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में

दिल्ली- में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने लिया केंद्र ने कहा, ‘यह मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर सभी आवारा कुत्तों को उठाकर आश्रय गृह में रखने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।  पशुपालन, मत्स्य पालन, एवं डेयरी मंत्रालय ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा, ” राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आवारा कुत्तों का मुद्दा आता है, स्थानीय निकायों को संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।”

भारत भर में आवारा कुत्तों की जारी ‘आतंक’ और दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी कुत्तों को उठाने के सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद आदेश के बीच, केंद्र का यह बयान सामने आया है, कहा है कि यह मामला स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

आवारा कुत्तों पर फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में

आवारा कुत्तों पर फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में
भी कुत्तों को उठाने के सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद आदेश के बीच, केंद्र ने कहा है कि यह मामला स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर एक आश्रय गृह में रखने के अपने पहले के आदेश को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने उचित और मानवीय कुत्तों की आबादी का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 बनाए हैं।

आवारा कुत्तों पर फैसला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में

भारत में आवारा कुत्तों से संबंधित नए नियम, जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के कैप्चर-न्यूटर-वैक्सीनेट-रिलीज़ (CNVR) मानकों के पर आधारित है, में कहा गया है कि “स्थानीय निकाय पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।”

मंत्रालय ने भी कहा, ” शहरी स्थानीय निकायों में नसबंदी कार्यक्रम द्वारा लागू की जा रही एक सतत प्रक्रिया है। सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) द्वारा 11.11.2024 को जिसमे सभी मुख्य सचिवों को एक परामर्श जारी किया गया था।”

जुलाई 2025 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी एक परामर्श में दोहराया गया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी कुत्तों की आबादी के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। परामर्श में शहरी स्थानीय निकायों से पशु जन्म नियंत्रण इकाइयाँ स्थापित करने और बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया गया, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों को शामिल किया जाए।

आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए अनुदान और सहायता
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि केंद्र ने आवारा कुत्तों और बिल्लियों के जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की मौजूदा योजना में भी संशोधन किया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने चालू वित्त वर्ष से नए आवारा कुत्तों से संबंधित कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया है।

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नए आवारा कुत्तों के नियमों के तहत –
एबीसी नियम, 2023 के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करने के लिए एसपीसीए और स्थानीय निकायों को प्रति कुत्ता ₹800 और प्रति बिल्ली ₹600 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
बुनियादी समर्थन: राज्य द्वारा संचालित पशु चिकित्सालयों को आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए सर्जिकल थिएटर, केनेल और रिकवरी यूनिट जैसी सुविधाएँ विकसित करने के लिए ₹2 करोड़ का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

 पशु क्रूरता निवारण सोसायटी और मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों एडब्ल्यूबीआई शहरी स्थानीय निकायों,को छोटे पशु गृह आश्रय की स्थापना के लिए 15 लाख रुपये तक की धन राशि और बड़े पशुओं के लिए 27 लाख रुपये तक की राशि सहायता प्रदान कर रहा है।

 दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के एनसीआर के  सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, ऐसा 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी भी जानवर जो पकड़े गए वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।

गुरुवार (14 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को इलाकों से हटाकर आश्रय गृहों में रखने के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह एक अन्य पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी

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