धन पुनर्वितरण पर तेज होती राजनीतिक लड़ाई के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) की न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर की 1977 की व्याख्या को बरकरार नहीं रखेगा।
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यह व्याख्या, जो मार्क्सवादी सोच के तरफ ईशारा करती है , यह व्याख्या मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने की। उन्होंने सुझाव दिया कि एक समुदाय के “भौतिक संसाधनों” में निजी संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें व्यापक सामान्य भलाई के लिए पुनः आवंटित किया जा सकता है।
नई दिल्ली: धन पुनर्वितरण बढ़ते राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की घोषणा, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) की न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर की 1977 की मार्क्सवादी व्याख्या और सोच का पालन नहीं करेगा कि एक समुदाय के “भौतिक संसाधनों” में निजी संपत्तियां शामिल होंगी। सामान्य भलाई के लिए पुनर्आबंटन के लिए
संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे की व्याख्या करने में लगे हुए, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, बी वी नागरत्ना, एस धूलिया, जे बी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, आर बिंदल की नौ-न्यायाधीशों की पीठ। एस सी शर्मा और ए जी मसीह ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए भरोसे पर रखे गए सामुदायिक संसाधनों और निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के बीच अंतर होना चाहिए।
धन पुनर्वितरण बढ़ते राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की घोषणा
“सीजेआई ने कहा।”हमें 1977 के रंगनाथ रेड्डी मामले पर विचार करना चाहिए [अनुच्छेद 39(बी) के लिए ] मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा तक जाने और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के विचरों पर टिपणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सामुदायिक संसाधनों में निश्चित रूप से वे संसाधन शामिल होंगे जिन पर आज की पीढ़ी भरोसा करती है। अंतर-पीढ़ीगत समानता के लिए।
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पीठ के लिए बोलते हुए,उन्होंने कहा कि इस पर पहले दो चरम विचार थे: “मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टिकोण यह बताता है, कि सब कुछ राज्य और समुदाय का है। पूंजीवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देता है। और पीढ़ी की अंतर रक्षा के लिए संसाधनों को भरोसे में रखने का गांधीवादी दृष्टिकोण है।” इसमें हिस्सेदारी होती।”
सीजेआई ने इशारों में बता दिया कि सामुदायिक संपत्ति में प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं , जिनका शोषण एससी-परिभाषित सतत विकास मानदंडों द्वारा शासित होता है, क्योंकि इन्हें वर्तमान समुदाय द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए ट्रस्ट में रखा जाता है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि दी कि प्रकिर्तिक संसाधन जंगल, झीलें और खदानें, भले ही निजी तौर पर रखी गई हों, किन्तु सामुदायिक संसाधनों का गठन करेंगी, जिनसे व्यापक संसाधन सामान्य भलाई के लिए होने वाले लाभों को व्यक्तिगत अधिकारों का आह्वान करके अपमानित नहीं किया जा सकता है।
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हम यह नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 39(बी) जल, जंगल और खदानों जैसी निजी संपत्तियों पर लागू नहीं होता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लेकिन इसे वितरण के लिए किसी की निजी संपत्ति लेने के स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील उत्तरा बाबर ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 39 (बी) केवल व्यापक भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों के “वितरण” के बारे में बात करता है, न कि इन्हें कैसे हासिल किया जाए, जिसके लिए राज्य द्वारा अलग-अलग विधायी और कार्यकारी उपाय किए जाने हैं।
पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अनुच्छेद 39 (बी) सामुदायिक संसाधनों के अधिग्रहण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह केवल संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित लक्ष्य को आगे बढ़ाता है और कहा, “यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे सुप्रीम कोर्ट को निपटना चाहिए।”
अधिवक्ता टी श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि अनुच्छेद 39(बी) को संसाधनों के अधिग्रहण के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर सरकार गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए किसी आवासीय परियोजना का अधिग्रहण करना चाहती है, तो उसे पहले मौजूदा मालिकों को उचित मुआवजा देने के बाद परियोजना का अधिग्रहण करना होगा।
धन पुनर्वितरण बढ़ते राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की घोषणा:राज्य के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 39(बी) की सहायता मांगना और अनुच्छेद 31सी के तहत सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस आशय की घोषणा करना वास्तव में आवश्यक नहीं है क्योंकि उचित मुआवजे के भुगतान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण करने की शक्ति है। मौजूदा कानून में अंतर्निहित है,” उन्होंने कहा। “डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 और 39 के माध्यम से चल रहे सामाजिक और आर्थिक न्याय के विषय का उद्देश्य सभी नागरिकों को देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाना है और साथ ही उनकी गरिमा को बनाए रखना है। ये अनुच्छेद नागरिकों को केवल आवेदक और लाभार्थी बनाने की अपेक्षा आकांक्षापूर्ण हैं। मूर्ति ने कहा, ”स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, न कि परिणाम की समानता पर। बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।”