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शाह फर्जी वीडियो मामला:अरुण बीरेड्डी के खिलाप पुख्ता सबूत

अमित शाह फर्जी वीडियो मामला: दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आपराधिक साजिश के तहत पुख्ता सबूत जोड़े।

शाह फर्जी वीडियो मामला:अरुण बीरेड्डी के खिलाप पुख्ता सबूत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के एक राष्ट्रीय समन्वयक को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद शनिवार को कहा।

पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद के मूल निवासी अरुण बीरेड्डी, जिन्होंने एक्स पर “स्पिरिट ऑफ कांग्रेस” अकाउंट संभाला था, को शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है।

शाह फर्जी वीडियो मामला:अरुण बीरेड्डी के खिलाप पुख्ता सबूत

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बीके तहत  (आपराधिक साजिश की सजा) जोड़ दी है क्योंकि जांच में एक बड़ी साजिश का संकेत मिला है।”

Amit Shah Deepfake Video Case

शाह फर्जी वीडियो मामला:अरुण बीरेड्डी के खिलाप पुख्ता सबूत
(आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) जोड़ दी है क्योंकि जांच में एक बड़ी साजिश का संकेत मिला है।” इमेज आभार न्यूज एजेंसी

आप ट्विटर हैंडल के जरिए  रिपोर्ट देख सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, बीरेड्डी कांग्रेस की सोशल मीडियाटीम के प्रमुख सदस्यों के रूप में इस कार्य को संचालन कर रहे थे।   और उन पर उन लोगों में से एक होने का आरोप है, जिन्होंने छेड़छाड़ किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसे पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा भी किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के छेड़छाड़ किए गए वीडियो के संबंध में दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के एक राष्ट्रीय समन्वयक को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद शनिवार को कहा।

पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद के मूल निवासी अरुण बीरेड्डी, जिन्होंने एक्स पर “स्पिरिट ऑफ कांग्रेस” अकाउंट संभाला था, को शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है।

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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) दर्ज

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) जोड़ दी है क्योंकि जांच में एक बड़ी साजिश का संकेत मिला है।”

अधिकारियों के अनुसार, बीरेड्डी कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं और उन पर उन लोगों में से एक होने का आरोप है, जिन्होंने छेड़छाड़ किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसे पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा भी किया। वीडियो को खूब वायरल होने में मदत की।

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उनकी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें शुक्रवार रात यहां एक अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें पुलिस की विशेष शाखा द्वारा आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की हिरासत में भेज दिया।अधिकारियों ने बताया कि अब बीरेड्डी से पूछताछ शुरू हो गई है।

और भी जानें यहाँ कुछ क़ानूनी धारा विवरण

प्रारंभ में, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की एक शिकायत पर सेल ने रविवार को आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे देना), 153A (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 171जी (चुनाव के संबंध में गलत बयान)

शाह फर्जी वीडियो मामला:अरुण बीरेड्डी के खिलाप पुख्ता सबूत

एफआईआर में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 सी भी है जो किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधा के धोखाधड़ी या बेईमानी से उपयोग से संबंधित है।

 

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