बैंक अवकाश मई 2025 भारत में बैंक खुले रहेंगे या बंद ? मई महीने में होने वाले बैंकों की छुट्टी। बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन की जमानत याचिका खारिज
बैंक अवकाश 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)के अपने आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार इस महीने के लिए ( 6) छह बैंकों को अवकाश के लिए सूचीबद्ध किए हैं।
बैंक अवकाश 2025: आज यानि ३ मई के लिए क्या है सुचना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अवकाश नीति कैलेंडर के अनुसार, भारत के अधिकांश हिस्सों में बैंक शनिवार, 3 मई को खुले रहेंगे। यह महीने का पहला शनिवार भी है, इसलिए बैंक खुले रहेंगे। भारत में, बैंक आमतौर पर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।
बैंक अवकाश मई 2025 में बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे
देश के चुनिंदा क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ शनिवार को चुनिंदा क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण बंद रहेंगी। इसलिए, इस महीने की छुट्टियों की सूची हम जानेंगे।
मई 2025 में बैंक अवकाश
RBI ने अपने राज्यवार आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार इस महीने के लिए छह बैंक अवकाश सूचीबद्ध किए हैं। इस महीने के दूसरे और चौथे शनिवार (10 और 24 मई) और सभी रविवार (4, 11, 18 और 25 मई) को बैंक बंद रहेंगे।
1 मई (गुरुवार) – मजदूर दिवस / महाराष्ट्र दिवस – बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, बेलापुर, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंफाल, नागपुर, पणजी, पटना और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे।
9 मई (शुक्रवार) – रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे।
12 मई (सोमवार) – बुद्ध पूर्णिमा – नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, नागपुर, रायपुर, रांची, आइजोल, अगरतला, बेलापुर, देहरादून, ईटानगर, जम्मू, कानपुर, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
16 मई (शुक्रवार) – सिक्किम राज्य दिवस के उपलक्ष्य में गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।
26 मई (सोमवार) – काजी नजरूल इस्लाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगरतला में बैंक बंद रहेंगे।
29 मई (गुरुवार) – महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे।
फिजिकल शाखाएँ बंद रहने के बावजूद सभी प्रमुख बैंकों की ऑनलाइन सेवाएँ चालू रहेंगी।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक क्या है मामला ? बैंक अवकाश मई 2025 में बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे
कोर्ट ने पूर्व सीईओ की जमानत याचिका खारिज की. ईओडब्ल्यू की तर्कके अनुसार भोआन और मेहता बैंक में नकदी प्रतिधारण सीमा के बारे में पूरी तरह से जानते थे, जिसे ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया था।
मुंबई: एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोआन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन पर बैंक के नकद भंडार से 122 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा ठाकुर ने 28 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि भोआन को बैंक की नकदी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने बैंक के सह-संस्थापक रजनी भानु के बेटे हिरेन भानु और उसकी पत्नी गौरी भानु के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर अपराध किया। दोनों कथित तौर पर अपने बच्चों के साथ भारत से भाग गए हैं और माना जाता है कि वे संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हैं।
अदालत ने पाया कि भोआन ने कथित तौर पर एक नया मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था और अपने पिछले मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था, जाहिर तौर पर उसे और फरार आरोपी को जोड़ने वाले सबूतों को मिटाने के लिए। इसने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के निष्कर्षों पर भी ध्यान दिया, जिसने 12 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के औचक ऑडिट के बाद अपनी जांच शुरू की थी। ऑडिट में बैंक के नकद भंडार में 122 करोड़ रुपये की कमी का पता चला।
बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता को इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। भोआन हिरासत में लिया गया तीसरा व्यक्ति है।
जमानत की सुनवाई के दौरान भोआन के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वह बैंक के दैनिक कार्यों या नकद लेनदेन में शामिल नहीं था। उनके वकील ने दावा किया कि दिसंबर 2019 से ऑडिटरों द्वारा उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है और दावा किया कि मेहता के बयान के आधार पर भोआन को झूठा फंसाया जा रहा है, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि इसमें कानूनी दम नहीं है।
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हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मेहता ने भोआन को ₹1 करोड़ दिए थे। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आरबीआई द्वारा बैंक की प्रभादेवी और गोरेगांव शाखाओं पर छापे मारे जाने के बाद, भोआन ने अपने एचडीएफसी बैंक लॉकर तक पहुंच बनाई और कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति के दस्तावेज निकाले। ईओडब्ल्यू ने आगे तर्क दिया कि भोआन और मेहता बैंक में नकदी प्रतिधारण सीमा के बारे में पूरी तरह से जानते थे, जिसे ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया था।
जांचकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि उन्हें भोआन के लैपटॉप पर हिरेन और गौरी भानु के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह फरार दोनों आरोपियों से जुड़ा हुआ है। भोआन के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और ब्रेन-मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किए गए थे।
जमानत याचिका खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच जारी है और इस समय भोआन को रिहा करने से उसके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा है।
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