प्रदूषण मानकों के उल्लंघन करने पर दिल्ली में कारों पर एक दिन में ₹ 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। आज भी AQI स्तर 450 के पार।
राजीव कुमार रावल पुलिस उपायुक्त (यातायात) ने शुक्रवार को बताया कि तीनों रेंजों में करीब 3,000 वाहनों की जांच की गई।
नई दिल्ली: प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर दिल्ली में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) III के तहत इन वाहनों पर प्रतिबंध के पहले दिन शुक्रवार को बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल वाहनों के लगभग 550 चालान जारी किए हैं, जिन पर कुल ₹ 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, अधिकारियों ने कहा।
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पुलिस के अनुसार, उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होने के कारण 4,855 वाहनों के चालान जारी किए हैं, जिन पर कुल ₹ 4.8 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर दिल्ली में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र न होने पर वाहन चालकों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। ये चालान अदालतों से जारी किए जाते हैं। निजी BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों को सड़कों पर रोक चलने से रोक लगाया गया है और उल्लंघन करने पर ₹20000 का चालान जुर्माना लगाया जाता है। एनसीआर से होकर दिल्ली आने वाली पेट्रोल और डीजल अंतरराज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली में प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए एक दिन में कारों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है। (फाइल)
प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर दिल्ली में 1 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) III के तहत राष्ट्रीय राजधानी में BS IV डीजल और BS III पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के साथ पहले दिन लगभग 550 चालान जारी किए गये हैं, जिन पर कुल मिलाकर ₹ 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है,ऐसाअधिकारियों ने कहा।
पुलिस के अनुसार, उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) न होने के कारण 4,855 वाहनों पर कुल ₹ 4.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र न होने पर वाहन चालकों पर ₹ 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। ये चालान अदालतों से रिहा हो जाते हैं। बीएस IV डीजल वाहनों और निजी बीएस III पेट्रोल को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित लगाया गया है, तथा नियम को उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एनसीआर से दिल्ली आने शहरों वाली डीजल और पेट्रोल की अंतरराज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी (पुलिस) ने बताया कि उन्होंने शहर के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज के भीतर में बीएस-III और बीएस-IV वाहनों के कुल 293 चालान जारी किए हैं। साथ ही साथ पीयूसीसी प्रमाणपत्र के न होने पर कुल 2,404 चालान जारी किए गए हैं।
नई दिल्ली रेंज ने 63 चालान जारी किए हैं, जबकि 73 पश्चिमी रेंज ने और दक्षिणी रेंज ने 121 चालान अब तक जारी किए गए हैं। ऐसा अधिकारियों ने बताया है।
उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, दक्षिणी और पश्चिमी रेंज ने भी पीयूसीसी न होने पर क्रमशः 322, 894 और 1,235 चालान जारी किए हैं।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजीव कुमार रावल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को यातायात पुलिस की तीन रेंजों में करीब 3,000 वाहनों की जांच की।
मौसम विभाग का एलर्ट दिल्ली में AQI लगातार खराब हुई
“हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रूप से जांच तेज कर दी है और अंतरराज्यीय बसों की भी जांच की जा रही है।ऐसा रावल ने बताया। जिन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, उन्हें सीमाओं के आगे जाने पर रोक लगाया जा रहा है। उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। हमने करीब 300 वाहनों को वापस लौटाया है। हम उन वाहनों पर भी मुकदमा चला रहे हैं, जिनके पास पीयूसीसी नहीं है,”
( शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)