Delhi gov increases pension for senior citizens

दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग को पेंशन की वृद्धि

दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों की मासिक पेंशन में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि कर सकती है।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए मासिक पेंशन में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और इसे मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है।

आने वाले समय में मंजूरी मिलते ही बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट अध्यक्षता वाली सरकार द्वारा मजूरी मिलने के बाद  बाद पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी।

दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग को पेंशन की वृद्धि

अधिकारियों के अनुसार, डाटा के अनुमान से  लगभग 4.6 लाख वरिष्ठ नागरिक इस शहर में हैं, जिन्हें मासिक सरकारी पेंशन मिलती है। 60 से 69 वर्ष की आयु के लोगों को2,000 रुपये प्रति प्रति महीने मासिक भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 2,500 रुपये मिलते हैं।

 60-69 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद, यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये और 70 वर्ष से अधिक आयु  वर्ग वालों के लिए यह राशि  3,000 रुपये कर दी जाएगी। लगभग 1.35 लाख दिव्यांग लोग भी है. जिन्हें वर्तमान में  2,500 रुपये की प्रति माह मदत मिलते हैं, कैबिनेट की मंजूरी के बाद 3,000 रुपये प्रति माह  के पात्र होंगे।

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे कम से कम पांच साल तक राजधानी में रहना चाहिए। लाभार्थी की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग को पेंशन की वृद्धि

हालांकि, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जल्द ही डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से सभी लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अपात्र लोग लाभ उठा रहे हैं।दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग को पेंशन की वृद्धि होगी। 

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दिल्ली में विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं, विधवा, को मासिक पेंशन निर्धारित की  जाती है। दिल्ली के तत्कालिन सरकार ने विधवा को  पेंशन में 500 रुपये की आय और  बढा दी  है, जिससे तहत अब विधवाओं 2500 के जगह को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। 

सम्पूर्ण जानकारी: 
  • कौन महिला पात्र है?

    18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला तलाकशुदा या अलग हुई, या निराश्रित महिला पात्र होंगी। 

  • दिल्ली में रहने वाली निवास:
    आवेदन की शुरुआत तिथि से पहले दिल्ली में रहते हुए कम से कम 5 साल का पहले से वसना अनिवार्य है। 
  • निर्धारित आय सीमा

    आवेदक की आय किसी भी माध्यम से वार्षिक  1 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है। 

  • दिल्ली का  बैंक खाता:

    दिल्ली के किसी भी बैंक में आवेदक के पास आधार से जुड़ा खाता होना अनिवार्य है।  

  • आवेदन प्रक्रिया:

    दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. आप सरकारी पोर्टल पर जा सकते हैं। 

  • आवश्यक दस्तावेज:

    आधार कार्ड,  बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज. 

  • पेंशन राशि:

    अब हर महीने 2500 रुपये की जगह से बढ़ाकर 3000 रुपये  माह कर दी गई है। 

  • पेमेंट:

     डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी विधवा पेंशन लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भजे जाएगे। 

  • अतिरिक्त साझा जानकारी:

    इस  योजना दिल्ली सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंद महिलाओं आर्थिक मदद  देकर उन्हें सशक्त करने की एक पहल है। 

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