Delhi High Court stays bail of Arvind Kejriwal

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई, कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी केस और सामग्री का उचित मूल्यांकन नहीं किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (25 जून) को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने ईडी की पूरी सामग्री पर गौर किए बिना ही जमानत आदेश पारित कर दिया, जिससे इसमें “विकृतियां” झलकती हैं।

Delhi High Court stays bail of Arvind Kejriwal
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई@expressupdate

अवकाश न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और ईडी द्वारा उठाए गए तर्कों और धारा 439(2) के तहत याचिका में उठाए गए कथनों/आधारों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया, जिस पर उक्त याचिका से निपटने के दौरान गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाती है,” अदालत ने कहा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

ऊपरी अदालत  ने ट्रायल जज के फैसले  पर आपत्ति जताई कि पूरे उन्होंने  रिकॉर्डको अच्छी तरह  अध्ययन नहीं किया। हाई  कोर्ट ने कहा कि इस तरह का फैसला  “पूरी तरह से अनुचित” थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेज  पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।

उच्च  न्यायालय ने ईडी की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उसे मामला प्रस्तुत करने के लिए उचिअदालत त अवसर नहीं दिया।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा, “यह समझ में नहीं आता है कि एक ओर अवकाश न्यायाधीश ने आदेश पारित करते समय हजारों पृष्ठों वाले समस्त दस्तावेजों को देखने में अपनी सहमति नहीं दी है और दूसरी ओर, कैसे पैरा संख्या 36 में अवकाश न्यायाधीश ने उल्लेख किया है कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया है।”

अदालत ने ईडी द्वारा पेश की गई दलीलों में तथ्यात्मक बल पाया कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री पर उचित विचार करने के बाद जमानत आदेश पारित नहीं किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

अदालत ने कहा, “इस आदेश में न्यायाधीश अवकाश  द्वारा की गई टिप्पणी अपसांगिक, अनुचित और संदर्भ से बाहर है। अवकाश न्यायाधीश को इस प्रकार आक्षेपित आदेश में ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। न्यायाधीश अवकाश को आदेश पारित करते समय हर महत्वपूर्ण कड़ी पर  दस्तावेज़ खंगालना  आवश्यक था।”

अदालत ने आगे कहा कि अवकाश न्यायाधीश ने ईडी द्वारा लिखित नोट में उल्लिखित मुद्दों पर विचार नहीं किया, जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इसमें कहा गया कि प्रत्येक अदालत का दायित्व है कि वह अदालत के समक्ष अपने-अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर दे और ईडी को अवकाश न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पर तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अवकाश न्यायाधीश जमानत आदेश पारित करते समय पीएमएलए की धारा 45 की आवश्यकता पर चर्चा करने में विफल रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई

न्यायालय ने कहा, “आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले ट्रायल कोर्ट को कम से कम पीएमएलए की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।”

इसमें यह भी कहा गया कि केजरीवाल की प्रतिनिधि दायित्व की भूमिका के बारे में मुद्दा ईडी द्वारा उठाया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि इसकी विशेष रूप से जांच की गई थी और इसे स्थापित किया गया था, लेकिन उक्त मुद्दे को आक्षेपित आदेश में कोई स्थान नहीं मिला।

केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया। पिछले सप्ताह अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जैन ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई की। स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक विवादित आदेश पर रोक रहेगी।

इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई कल जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने की, जिसने सुनवाई अगले  24 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण “थोड़ा असामान्य” था। ईडी की याचिका को सुरक्षित रख लिया गया है।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि सामान्य तौर पर, सुनवाई के तुरंत बाद ही “स्थगन आदेश” पारित किए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता है।

सुनवाई स्थगित करने का करण यह दी गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करते समय इस मुद्दे पर “पूर्व-निर्णय” नहीं लेना चाहता है । राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु द्वारा पारित जमानत आदेश में ईडी के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की गई थीं। न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने की पूरी कोशिश की कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है।

आदेश में आगे कहा गया कि ईडी ने अपराध की आय के बारे में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दिखाया है।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में, आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 01 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

शीर्षक: ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल रिपोर्ट की पूरी कॉपी देख सकते हैं।

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