One Nation One Election introduced today

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’आज पेश किए सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’आज पेश किए सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य। आज  सभी लोकसभा सांसदों की उपस्थिति महत्वपूर्ण। 

पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) और ओएनओई विधेयक  2024 को मंजूरी दी थी, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विधान सभाओं के चुनाव तथा लोकसभा के साथ-साथ एक साथ कराने की अनुमति देगा।

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’आज पेश किए सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य

शिवसेना और कांग्रेस ने मंगलवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में व्हिप जारी कर उनकी उपस्थिति की अनिवार्यता दी, क्योंकि नये कानून पारित होने हेतु लोकसभा के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने वाले विधेयक आज संसद के निचले सदन में पेश किए जाने वाले हैं। तीन लाइन के व्हिप में कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को “महत्वपूर्ण कार्यवाही” के लिए सदन में उपस्थित रहने को अनिवार्य कर दिया है। सत्र से पहले, विपक्षी पार्टी के सांसद आज सुबह 10.30 बजे संसद में कांग्रेस संसदीय दल (CPP) कार्यालय में सदन में दिन के कामकाज पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी करेंगे।

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’आज पेश किए सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य

तभी, निचले सदन में पार्टी के मुखिया शिवसेना सांसद श्रीरंग बार्ने ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में “कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं /उनकी विधायी कार्य” पर चर्चा भी जरूरी है और उन्हें पारित किया जाना है, ऐसा समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है।

संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे। वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध करेंगे कि वे विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजें।

संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई अन्य सदस्य भी होंगे।

 पिछले सप्ताह संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), को  केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 को मंजूरी मिली , जो लोकसभा के साथ-साथ विधानसभाओं के चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ कराने की अनुमति देगा। बाद वाला विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के एनसीटी के चुनावों को संरेखित करना चाहता है।

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार विधेयकों का मसौदा तैयार किया गया था, जिसे 2 सितंबर, 2023 को कानून मंत्रालय द्वारा एक साथ चुनाव कराने के तरीके और संशोधन सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था।

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